Supreme Court Bans Firecrackers: पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ऐलान किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके द्वारा जारी दिशा-निर्देश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये देश के सभी राज्यों पर लागू होते हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण/ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है. इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, विस्तार से जानिए.
Supreme Court Bans Firecrackers
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह अहम फैसला उदयपुर में खतरनाक प्रदूषण स्तर, बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक और ध्वनि प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए नियमों की कमी को उजागर करने वाली एक याचिका के जवाब में आया है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध हटाने से परहेज किया था क्योंकि इसका सीधा संबंध देश के कई हिस्सों में चल रहे वायु प्रदूषण संकट से है।
शीर्ष अदालत ने पटाखों पर प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में प्रदूषण से निपटने के महत्व को रेखांकित किया।
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“जब प्रदूषण की बात आती है, तो एक गलत धारणा है कि यह पूरी तरह से अदालतों का कर्तव्य है। लेकिन यह हर किसी का कर्तव्य होना चाहिए,” सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई अकेले अदालतों द्वारा नहीं लड़ी जा सकती है। कर सकना। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया.