केंद्र सरकार की ओर से अब SSY में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसका सीधा असर खाताधारकों पर पड़ेगा. इस योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने साल 2015 में की थी.
इस योजना (पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम) में खाता खुलवाकर आप अपनी बेटी के लिए एक बड़ा फंड बना सकते हैं और इस पैसे को आप अपनी बेटी की पढ़ाई या शादी पर खर्च कर सकते हैं. अब केंद्र सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव किया है!
चालू वित्त वर्ष में सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा एक अहम नियम बदल दिया है. अब से सुकन्या समृद्धि (पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम) जैसी योजना में निवेश करने के लिए पैन और आधार कार्ड का होना जरूरी है। अब से ये दोनों कार्ड अनिवार्य कर दिए गए हैं.
सुकन्या समृद्धि खाता खोलने के लिए यह नंबर जरूरी है
आपको बता दें कि अब से इस सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने के लिए आपके पास आधार नंबर या आधार नामांकन फॉर्म होना जरूरी है।
यदि आपके पास SSY खाता खोलते समय यह नामांकन फॉर्म या आधार नंबर नहीं है, तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको आधार नंबर (पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम) के लिए नामांकन पर्ची का प्रमाण देना भी जरूरी है।
6 महीने के अंदर देना होगा आधार: पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम
इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि आपको खाता खोलने की तारीख से 6 महीने के भीतर आधार नंबर की जानकारी देनी होगी. पहले इस सुकन्या समृद्धि योजना में बिना आधार के निवेश किया जा सकता था, जिसे अब बदल दिया गया है।
आइए अब आपको बताते हैं कि लघु बचत योजना (पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम) में खाता खोलने के लिए आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी-
- आपके पास आधार नंबर या धार नामांकन पर्ची होनी चाहिए।
- इसके अलावा पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए
- पैन नंबर, अगर मौजूदा निवेशक 30 सितंबर 2023 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा नहीं करते हैं, तो 1 अक्टूबर 2023 से उनका खाता प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
वित्त मंत्रालय ने सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर अधिसूचना जारी की
वित्त मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी गई है. निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा है कि पोस्ट ऑफिस की SSY जैसी योजनाओं में खाता खोलते समय आपको पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा करना होगा.
अगर उस समय पैन जमा नहीं किया गया है तो कुछ परिस्थितियों में आप इसे सुकन्या में जमा कर सकते हैं. 2 महीने के अंदर समृद्धि योजना.